Mohammad Zubair Arrest: चार दिन पुलिस की रिमांड में रहेंगे आल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर, पढ़िए पूरा मामला
Mohammad Zubair Alt News दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मोहम्मद जुबैर की पांच दिन की रिमांड की मांग की थी जिस पर अदालत ने चार दिन की रिमांड स्वीकार की है। जुबैर को सोमवार देर शाम को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली, न्यूज एजेंसी। Alt News Co-Founder Mohammad Zubair धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार आल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट ने चार दिन की पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जुबैर को सोमवार देर शाम धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
वहीं, कोर्ट ने कहा कि आरोपित का मोबाइल और लैपटाप भी उसके बैंगलोर स्थित आवास से बरामद किया जाना है। जिससे ट्वीट पोस्ट किए जाते थे। चार दिन की रिमांड इसलिए सौंपी गई है, क्योंकि आरोपित को बैंगलोर जाना है।
मंगलवार को रिमांड का समय खत्म होने के बाद पुलिस ने फिर से दोपहर करीब 3 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। जहां पुलिस के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि जुबैर के खिलाफ पहले से अलग-अलग मामलों में भी कई एफआइआर दर्ज हैं।
पुलिस के अधिवक्ता ने बताया क्यों किया गिरफ्तार?
दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया है, क्योंकि आरोपित पुलिस से जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। जब जांच में वह शामिल हुआ तो उसने अपने मोबाइल से सभी एप्स डिलीट कर दिए थे, अब मोबाइल में कुछ भी नहीं है।
मोहम्मद जुबैर पर आरोप
आरोप है कि जुबैर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और देश की छवि खराब करने में जुटा था। पुलिस की तरफ से अदालत को बताया गया कि आरोपित ने जांच में सहयोग नहीं किया है। मुहम्मद जुबैर को सोमवार को पाक्सो के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी है। उक्त मामले में पूछताछ के बहाने साइबर सेल ने इंटरनेट मीडिया पर घृणा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
ये दो धाराएं एफआइआर में लगीं
जुबैर के खिलाफ आइपीसी की धारा 153ए ( धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावना का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
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डीसीपी साइबर सेल ने क्या कहा?
डीसीपी साइबर सेल केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि पिछले एक महीने में ट्विटर पर कई लोगों ने बहुत से आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं, जिनसे काफी विवाद उपजा। इंटरनेट मीडिया को खंगालने के बाद साइबर सेल ने 19 एफआइआर दर्ज की थीं। जिसमें नेता और पत्रकार सहित कई लोग नामजद थे। एक एफआइआर में साइबर सेल ने 32 लोगों को आरोपित बनाया था।
सोमवार को साइबर सेल ने पाक्सो के एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक पत्रकार जुबैर को बुलाया था। पूछताछ के बाद सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी का कहना है कि जुबैर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। उसपर फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।
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