रानी बाग पुलिस पर हिरासत से छोड़ने के बदले उगाही का आरोप, पायलट पर जासूसी कैमरे से वीडियो का इल्जाम
दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों पर एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने और 10 हजार रुपये की उगाही करने का आरोप है। शिकायत के अनुसार रानी बाग थाने के एसएचओ के ड्राइवर और अन्य अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। पीड़ित ने दावा किया कि उसके पास रिकॉर्डिंग्स हैं जो साबित करते हैं कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। मामले की जांच जारी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने और 10 हजार रुपये की उगाही के बाद ही रिहा करने का आरोप लगा है। 1 सितंबर को दर्ज शिकायत के अनुसार, यह कार्रवाई रानी बाग थाने के एसएचओ के ड्राइवर और अन्य अधिकारियों द्वारा की गई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीड़ित से जबरन रुपये वसूलने के बाद ही उसे रिहा किया गया। वह भी तब जब हिरासत में लेने के बाद उसकी कोई इंट्री नहीं की गई थी। पीड़ित ने दावा किया कि उसके पास रिकॉर्डिंग्स हैं जो साबित करते हैं कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और उगाही की गई।
मामले की जांच अभी जारी
शिकायत में मामले की गहन जांच की मांग की गई है, जिसमें पुलिस कदाचार, अवैध हिरासत और रिश्वतखोरी के आरोपों पर ध्यान दिया जाए। शिकायत में कहा गया, 'हम इस मामले की गहन जांच की मांग करते हैं, जिसमें पुलिस कदाचार, अवैध हिरासत और रिश्वतखोरी के आरोपों पर ध्यान दिया जाए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।' मामले की जांच अभी जारी है।
इसी दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक 31 वर्षीय निजी एयरलाइन पायलट को एक महिला के आपत्तिजनक वीडियो छिपे जासूसी कैमरे से रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के बयान के अनुसार, गिरफ्तारी दक्षिण पश्चिम जिले के किशनगढ़ थाने की टीम ने की।
वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की
आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा के सिविल लाइंस निवासी मोहित प्रियदर्शी के रूप में हुई है।पुलिस ने उसके कब्जे से एक लाइटर के आकार का उपकरण बरामद किया, जिसमें छिपा कैमरा लगा था। घटना शनि बाजार में हुई, जहां आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता की सहमति के बिना छिपे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।पुलिस के अनुसार, '30 अगस्त की रात को, किशनगढ़ गांव की निवासी महिला ने आरोपी को शनि बाजार में उनकी सहमति के बिना रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हुए देखा। किशनगढ़ थाने में धारा 77/78 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।'
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(एजेंसी के इनपुट के साथ)
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