Delhi Old Vehicle Ban: ANPR सिस्टम से हुआ गलत एलान, वैध कार को बताया एक्सपायर
दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के बीच एएनपीआर सिस्टम द्वारा एक वैध हुंडई आई-10 कार को एक्सपायर घोषित करने का मामला सामने आया। पूसा गेट स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुई इस घटना में सिस्टम की गलती उजागर हुई जब आरसी की जांच में गाड़ी 2028 तक वैध पाई गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध लगाया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल देने पर प्रतिबंध के बीच एएनपीआर सिस्टम द्वारा गलत घोषणा करने का मामला सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के पूसा गेट स्थित भसीन सर्विस स्टेशन पर लगभग 12 बजे एक हुंडई आई-10 पेट्रोल कार पहुंची तो स्पीकर से घोषणा हुई कि यह एक्सपायर कार है, लेकिन आरसी की जांच करने पर पता चला कि ये गाड़ी 29/03/2028 तक वैध है। इस संबंध में स्टेशन पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों को सूचित किया गया और आरसी की जांच करने के बाद कार को छोड़ दिया गया।
ANPR सिस्टम से रखी जा रही नजर
मालूम हो कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश पर दिल्ली में आज यानी एक जुलाई से उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। राजधानी के सभी पंपों पर 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल देने पर प्रतिबंध लगाया है।
इसे लेकर पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के आदेश पर पुराने वाहनों को जब्त करने के लिए पंपों पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी तैनात की गई हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार के ट्रायल के आंकड़ों के अनुसार, अकेले जून महीने में अवधि पूरी कर चुके 1.30 लाख वाहन दिल्ली की सड़कों पर चलते मिले। वाहन बिक्री डीलर्स के संगठन फेडा के अनुसार दिल्ली सरकार का यह अभियान सही तरीके से लागू होता है तो कुछ महीने तक वाहनों की बिक्री में 20 से 30 प्रतिशत की तेजी आ सकती है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।