पुलिस आप के पूर्व नेता आशुतोष के खिलाफ दायर करेगी आरोप पत्र, महात्मा गांधी सहित कई अन्य पर अभद्र टिप्पणी की थी पोस्ट
कराला के जैन नगर के योगेंदर सिंह ने अपने वकील प्रदीप खत्री के माध्यम से पहले इसकी शिकायत पुलिस से की थी लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने मार्च 2017 में कोर्ट का शरण लिया था।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi News: रोहिणी जिला पुलिस आप (Aam Admi Party)के पूर्व नेता आशुतोष के खिलाफ कोर्ट में दो माह के अंदर आरोप पत्र दाखिल करेगी। रोहिणी कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी आयुष शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने यह बात कहीं।शिकायतकर्ता ने कोर्ट में अर्जी दायर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वर्ष 2016 में अपने ब्लाग (Bolg)पर आशुतोष (Ashutosh)ने महात्मा गांधी (Mahatama Gandhi)सहित कई प्रमुख राजनीतिज्ञों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पोस्ट किया था।
इस पोस्ट के जरिये उन्होंने आप सरकार के तत्कालीन मंत्री संदीप कुमार (Minister Sandip Kumar)का बचाव किया था। संदीप पर तब राशन कार्ड (Ration Card)बनवाने के नाम पर महिला का यौन शोषण करने का आरोप लगा था और उनका अश्लील सीडी (CD)भी सामने आया था। आशुतोष के खिलाफ कोर्ट (Court)के आदेश पर वर्ष 2018 में मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता की ओर से वकील प्रदीप खत्री (Pradip Khatri)ने कहा कि मामला दर्ज करने के लगभग चार साल बाद भी पुलिस अब तक जांच पूरी नहीं की गई है न ही आरोप पत्र ही दाखिल किया है। पुलिस जांच के नाम पर मुकदमे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पुलिस का रवैया लापरवाही भरा है।
इसके बाद महानगर दंडाधिकारी की अदालत ने रोहिणी जिले के डीसीपी से मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। ऐसे में डीसीपी की ओर से कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित एसीपी को दो माह के अंदर जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।
यह था मामला
आप के पूर्व प्रवक्ता आशुतोष ने दो सितंबर 2016 को पार्टी के मंत्री संदीप कुमार के बचाव में ब्लाग पर पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू(Ex PM Jawahar Lal Nehru), अटल बिहारी वाजपेयी(Atal Bihari Vajpayee), समाजवादी विचारक डा. राम मनोहर लोहिया(Dr.Ram Manohar Lohia), जार्ज फर्नाडीस के महिला मित्रों के संबंधों के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी थीं।
कराला के जैन नगर के योगेंदर सिंह ने अपने वकील प्रदीप खत्री के माध्यम से पहले इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने मार्च 2017 में कोर्ट का शरण लिया था। इसके बाद एसीएमएम की अदालत के आदेश पर आठ मई 2018 को बेगमपुर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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