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    Delhi News: दिल्ली में क्रास-जेंडर मालिश सेवाओं पर जारी रहेगा प्रतिबंध, MCD और दिल्ली सरकार को दिल्ली HC का निर्देश

    By Vinay Kumar TiwariEdited By:
    Updated: Wed, 31 Aug 2022 12:23 PM (IST)

    Delhi News पीठ ने यह भी कहा कि क्रास-जेंडर मसाज पर रोक लगाने का 16 दिसंबर 2021 का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। स्पा मालिकों के वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उनके परिसर का निरीक्षण करने की आड़ में पुलिस उन्हें हर दिन परेशान कर रही है।

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    Delhi News:- कहा, क्रास-जेंडर मसाज पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश रहेगा जारी।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi News: स्पा केंद्रों की संख्या और वैध लाइसेंस के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। क्रास-जेंडर मालिश सेवाओं पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि पांच अप्रैल को दिए गए आदेश के तहत एजेंसियां अपना जवाब दाखिल करें।

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    मामले में आगे की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। पीठ ने यह भी कहा कि क्रास-जेंडर मसाज पर रोक लगाने का 16 दिसंबर 2021 का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुनवाई के दौरान स्पा मालिकों के वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उनके परिसर का निरीक्षण करने की आड़ में पुलिस उन्हें हर दिन परेशान कर रही है।

    इतना ही नहीं पुलिस और एमसीडी द्वारा जबरन वसूली का रैकेट चलाया जा रहा है। एमसीडी के वकील ने कहा कि अब तीनों नगर निगमों का एकीकरण हो गया है, वह याचिकाओं का समेकित जवाब दाखिल करेंगे। पांच अप्रैल को पीठ ने कहा था कि दिल्ली के तीन नगर निगमों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दायर की गई हैं, लेकिन उनके संबंधित क्षेत्रों में संचालित स्पा की कुल संख्या पर कोई खुलासा नहीं किया गया था और न ही यह बताया गया है कि इनमें से कितने के पास वैध लाइसेंस हैं।

    भीड़ का नेतृत्व करने वाले को मिली जमानत

    हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भीड़ का नेतृत्व करने वाले 43 वर्षीय आरोपित बाबुद्दीन को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने बाबुद्दीन को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश यह कहते हुए दिया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आरोपित भीड़ में खड़ा था, लेकिन वह भीड़ को भड़काते नहीं देखा गया था।

    पीठ ने कहा कि यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता 27 अप्रैल से हिरासत में है और आगे की जांच में उसकी आवश्यकता नहीं है। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी, इसमें आठ पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गया था।