Air Pollution In Delhi NCR: पूर्वानुमान के आधार पर दिल्ली-एनसीआर में लगाए जाएंगे GRAP के प्रतिबंध
Air Pollution In Delhi NCR दिल्ली-एनसीआर में शनिवार से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) लागू हो गया है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं हालांकि कई प्रतिबंध वायु प्रदूषण में इजाफा के अनुसार लगाए जाएंगे।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। ठंड में प्रदूषण से जंग के लिए शनिवार से दिल्ली-एनसीआर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) की जद में आ गया है, लेकिन इसके तहत अभी पाबंदियां नहीं लगेंगी। दरअसल, 2017 में अधिसूचित हुए ग्रेप के प्रविधानों और इसके शेडयूल दोनों में ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बदलाव कर दिया है।
चार चरणों में हुआ बदलाव
बताया गया है कि GRAP का असर अबकी बार इसके क्रियान्वयन में भी नजर आएगा। अभी तक यह हर साल 15 अक्टूबर से लागू होता था, लेकिन इस वर्ष इसे सीएक्यूएम के आदेश पर एक अक्टूबर से ही लागू किया जा रहा है। इसके चार चरणों में भी बदलाव किया गया है।
खराब हो सकती है दिल्ली-एनसीआर की हवा
101 से 200 तक की सामान्य एयर इंडेक्स वाली श्रेणी को अब खत्म कर दिया गया है। यानी, अब ग्रेप के प्रविधान एयर इंडेक्स के 200 से ऊपर जाने यानी हवा खराब होने पर लागू होने शुरू होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले कुछ दिन हवा सामान्य श्रेणी में ही रह सकती है और 10-15 अक्टूबर से खराब हो सकती है।
तीन दिन पहले जारी होगा पूर्वानुमान
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप)के तहत पिछले साल तक हवा में प्रदूषक कण 2.5 और पीएम 10 के खास स्तर तक पहुंच जाने के बाद ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती थी। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदूषण के पूर्वानुमान के आधार पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाएंगे। मौसम की स्थिति, हवा की गति, पराली और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषण के आधार पर तीन दिन पहले प्रदूषण का पूर्वानुमान किया जाएगा और पर निर्णय लिए जाएंगे।
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