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    दिल्ली नगर निगम के दो अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 07:57 PM (IST)

    दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली नगर निगम के दो अधिकारियों एके राय और राकेश रावत को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाया है। एके राय पर लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है जबकि राकेश रावत को साजिश में शामिल पाया गया। सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए एके राय को पकड़ा था और राकेश रावत के पास से भी रिश्वत की रकम बरामद की थी।

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    रिश्वत और साजिश के मामले में नगर निगम के दो अधिकारी दोषी करार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश ने दिल्ली नगर निगम के दो अधिकारी एके राय और राकेश रावत को भ्रष्टाचार और साजिश के मामलों में दोषी ठहराया।

    मामला जनवरी 2021 का है, जब शिकायतकर्ता विनोद कुमार गुप्ता ने सीबीआई को सूचना दी कि उन्होंने घरेलू उद्योग के पांच लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और उस समय लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर एके राय ने हर लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपये की रिश्वत की मांगी थी।

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    कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और सीबीआई की विस्तृत जांच देखने के बाद कहा कि एके राय के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा सात और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दोष साबित हो गया है, जबकि राकेश रावत को केवल साजिश में दोषी पाया गया।

    उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट ने दोनों को सजा और हाजिरी के लिए अलग से सुनवाई का निर्देश दिया।

    मामले में शिकायत के आधार पर सीबीआई ने ट्रैप आपरेशन किया। 20 जनवरी 2021 को सीबीआई की टीम ने एके राय को 40 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

    पूछताछ में एके राय ने स्वीकार किया कि वह हर लाइसेंस के लिए छह हजार रुपये अपने वरिष्ठ अधिकारी राकेश रावत को देता था। उसी दिन, राकेश रावत को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने रावत के कब्जे से कुल 78 हजार रुपये बरामद किए।

    जांच में यह भी सामने आया कि एके राय और राकेश रावत के बीच पहले से आपराधिक साजिश थी। दोनों ने मिलकर रिश्वत की रकम के वितरण करने की योजना बनाई थी। डीवीआर रिकार्डिंग और मोबाइल काॅल के माध्यम से इस साजिश की पुष्टि हुई।

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