दिल्ली में धार्मिक आयोजनों में अब रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति, नेताओं ने किया फैसले का स्वागत
दिल्ली में नवरात्रि से दशहरा तक धार्मिक आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह अनुमति आयोजकों के अनुरोध पर दी है। आयोजकों को ध्वनि मानकों का पालन करना होगा। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण मंत्री ने इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नवरात्रि के पहले दिन से दशहरा तक रात्रिकालीन धार्मिक आयोजनों में अब रात 10 बजे की बजाय 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी। हालांकि, आयोजन समितियों को ध्वनि मानकों का पालन करना होगा। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।
रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों के आयोजकों के अनुरोध पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनुमति दे दी है। इस समझौते के तहत, आयोजक 3 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे।
राजस्व विभाग ने सभी विभागों से इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इस बीच, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रामलीला और दुर्गा पूजा समारोहों के लिए लाउडस्पीकर का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर रात 12 बजे करने की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।
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