Delhi Liquor Policy Scam: संजय सिंह को मिली राहत, विशेषाधिकार समिति के सामने अपनी दलीलें करेंगे पेश
आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को अदालत ने विशेषाधिकार हनन के मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए संसदीय समिति के समक्ष पेश होने की अनुमति दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को उनके अधिवक्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर अनुमति दी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को अदालत ने विशेषाधिकार हनन के मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए संसदीय समिति के समक्ष पेश होने की अनुमति दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को उनके अधिवक्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर अनुमति दी। अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल को सांसद होने के नाते कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता है।

न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह आरोपित को किसी भी कार्य दिवस पर संसद में ले जाएं, जब संसद सत्र चल रहा हो ताकि वह राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर सकें। न्यायाधीश ने कहा कि सिंह को अपने सहयोगियों, समर्थकों और मीडियाकर्मियों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहीं, अदालत ने इस मामले में यह देखते हुए कि गवाह की सुरक्षा की मांग करने वाला ईडी का आवेदन एक अन्य अदालत में लंबित है, सिंह के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने या नहीं लेने पर आदेश स्थगित कर दिया। ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

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