Delhi: बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ कराने पर एकमत नहीं हैं अधिवक्ता, दिल्ली बार काउंसिल पर उठा रहे ये सवाल
दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन का चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता एकमत नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के प ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन का चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता एकमत नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के पदाधिकारियों ने निचली अदालत के साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कराने पर सवाल उठाया है।
पदाधिकारियों का कहना है कि हाई कोर्ट समेत विभिन्न जिला अदालतों के बार एसोसिएशन के नियम के साथ कार्यकाल अवधि भी अलग-अलग हैं और इसमें बार काउंसिल आफ दिल्ली (बीसीडी) बदलाव नहीं कर सकती है।
डीएचसीबीए उपाध्यक्ष जतन सिंह का कहना है कि हर बार का नियम और कार्यकाल अवधि अलग-अलग है।
इतना ही नहीं बीसीडी के पास डीएचसीबीए व अन्य बार एसोसिएशन के निमय बदलने का अधिकार नहीं है। सभी बार एसाेसिएशन के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचते हुए जतन सिंह ने सवाल उठाया कि बीसीडी के चुनाव लंबित है तो फिर वह अपना चुनाव क्यों नहीं कराती है।
.jpg)
उन्होंने यह भी सवाल है कि अगर बार काउंसिल आफ इंडिया देश की सभी राज्यों के बार काउंसिल का चुनाव एक साथ कराने का निर्णय करेगा तो क्या बीसीडी इसके लिए तैयार होगा।
डीएचसीबीए वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक व अधिवक्ता श्याम शर्मा का कहना है कि प्रारंभिक चरण में डीएचसीबीए याचिका में पक्षकार नहीं था और यह मामला केवल सभी जिला अदालतों के संबंध में था। हाई कोर्ट बार के अपने नियम हैं और वर्ष 1998 के बाद हुए सभी चुनाव में इसका कार्यकाल दो साल है।
ऐसे में समिति एक साल के अंदर डीएचसीबीए का चुनाव कराने की सिफारिश कैसे कर सकती है? हमें इस पर कड़ी आपत्ति है।
वहीं, एक साथ सभी बार एसोसिएशन का चुनाव का समर्थन करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल निझावन का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से न सिर्फ दूसरे बार एसोसिएशन का एक-दूसरे चुनाव में दखल कम होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर होने वाले चुनाव खर्च पर भी अंकुश लगेगा। यह एक सम्मानजनक पेशा है और इसका चुनाव भी ऐसे ही होना चाहिए।
यह है मामला
बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट समेत सभी निचली अदालतों के बार ऐसोसिएशन का चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। साथ ही चुनाव कराने के संबंध में अहम सुझाव दिए हैं।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।