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कर्मचारियों की सैलरी भुगतान नहीं करने पर अब अटैच की निगमों की जाएगी संपत्ति, हाई कोर्ट ने दी चेतावनी

Non Salary Payment Issue in Delhi सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को अंतहीन इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में अब अदालत निगमों की सपत्ति जब्त करने करना शुरू करेगा।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 31 May 2021 09:27 PM (IST)Updated: Mon, 31 May 2021 09:41 PM (IST)
कर्मचारियों की सैलरी भुगतान नहीं करने पर अब अटैच की निगमों की जाएगी संपत्ति, हाई कोर्ट ने दी चेतावनी
हाई कोर्ट ने एनडीएमसी को संपत्ति की सूची और बैंक बैलेंस पेश करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। अदालत के आदेश के बावजूद भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को अंतहीन इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में अब अदालत निगमों की सपत्ति जब्त करने करना शुरू करेगा। उक्त टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को अपनी संपत्ति की सूची और बैंक बैलेंस पेश करने का आदेश दिया है, ताकि कर्मचारियों एवं पेंशनर का भुगतान नहीं करने के मामले का परीक्षण किया जा सके।

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हाई कोर्ट की पीठ ने एनडीएमसी के चेयरमैन को निर्देश दिया कि संपत्ति व बैंक बैलेंस की जानकारी देने का निर्देश देते हुए सुनवाई आठ जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

पिछली सुनवाई पर की थी तल्ख टिप्पणी

पिछली सुनवाई पर पीठ ने टिप्पणी की थी कि भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी करिए, लेकिन कर्मचारियों के एरियर का भुगतान करिये। पीठ ने यह आदेश अखिल दिल्ली प्राथमिकता शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। संघ की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रंजीत शर्मा ने एरियर और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर एनडीएमसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की।

अदालत ने राहत देने से किया था इंकार

इससे पहले अदालत ने पांच अप्रैल के आदेश की समयसीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। अदालत ने डाक्टरों का वेतन नहीं मिलने के संबंध में आई एक न्यूज रिपोर्ट को देखते हुए एक जनहित याचिका भी शुरू की थी। इसके बाद कई अन्य याचिकाएं भी दायर हुई थी और अदालत पहले भी कई निर्देश दे चुकी है। 

बता दें कि शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन व रिटायर कर्मचारियों की पेंशन और एरियर भुगतान को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूूद अभी तक वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।


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