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CAA Delhi Protest Updates: शाहीन बाग का रास्ता खुलवाने के लिए HC ने पुलिस को दिया निर्देश

CAA Delhi Protest अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दायर याचिका में पुलिस आयुक्त को कालिंदी कुंज- शाहीन बाग ओखला अंडरपास के बंद हिस्से को खुलवाने का निर्देश देने की मांग की है।

By JP YadavEdited By: Updated: Tue, 14 Jan 2020 12:52 PM (IST)
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CAA Delhi Protest Updates: शाहीन बाग का रास्ता खुलवाने के लिए HC ने पुलिस को दिया निर्देश

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। शाहीन बाग में 15 दिसंबर से बंद सड़क को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों से कहा कि वे इस मामले को जनहित को ध्यान में रखकर सुलझाएं। इसी के साथ यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखें।

शाहीनबाग इलाके में वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग को लेकर दी गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि कानून व्यवस्था और जनता का हित देखते हुए कार्रवाई किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों की परेशानी देखते हुए कानून व्यवस्था के तहत पुलिस कभी भी रोड खाली करा सकती है।

बता दें कि गरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register of Citizens) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण 15 दिसंबर से बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग के हिस्से को खोलने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) मंगलवार को सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिका को स्वीकार कर मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। दायर इस जन हित याचिका में कहा गया कि रास्ता बंद होने के कारण हर दिन यातायात प्रभावित हो रहा है और बड़ी संख्या में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दायर याचिका में पुलिस आयुक्त को कालिंदी कुंज- शाहीन बाग, ओखला अंडरपास के बंद हिस्से को खुलवाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार यह अस्थायी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसे हर दिन बढ़ाया गया। याचिका के अनुसार कालिंदी कुंज-शाहीन बाग का हिस्सा दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा के बड़े हिस्से को जोड़ता है और हजारों की संख्या में वाहन यहां से गुजरते हैं। लेकिन, इस रास्ते के बंद होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में पुलिस व केंद्र सरकार को बनाया गया पक्षकार

याचिका के अनुसार प्राधिकारी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इससे स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं जाम की समस्या बढ़ने आश्रम के एक रेड लाइट को पार करने में 15 से 20 मिनट लगता है। याचिका में पुलिस के अलावा केंद्र व दिल्ली सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इससे पहले 10 जनवरी को शाहीन बाग इलाके में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

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