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    Naresh Balyan Case: पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कब मिलेगी जमानत? दिल्ली HC इस दिन करेगी सुनवाई

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 9 अप्रैल तय की है। बाल्यान को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मामला तुच्छ है। पुलिस का कहना है कि बाल्यान के खिलाफ मकोका लागू करने के लिए निरंतर गैरकानूनी गतिविधि चल रही थी।

    By Agency Edited By: Rajesh KumarUpdated: Wed, 02 Apr 2025 03:51 PM (IST)
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    पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 9 अप्रैल तय की है। फाइल फोटो

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मकोका मामले में पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर 9 अप्रैल की तारीख तय की। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विकास महाजन ने याचिका को न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की रोस्टर बेंच को स्थानांतरित कर दिया, जो सांसदों और विधायकों के मामलों को देखते हैं।

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    पूर्व विधायक लगभग चार महीने से हिरासत में

    मकोका मामले में बाल्यान को 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था, जिस दिन एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कथित जबरन वसूली मामले में जमानत दी थी। बाल्यान का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एम एस खान ने कहा कि पूर्व विधायक लगभग चार महीने से हिरासत में हैं और उन्होंने अदालत से पहले की तारीख देने का आग्रह किया।

    बाल्यान के वकील ने पहले तर्क दिया था कि उनके खिलाफ "कोई सबूत नहीं है" और मामला "पूरी तरह से तुच्छ" है, जबकि दावा किया कि एफआईआर में बाल्यान का नाम तक नहीं है। उन्होंने कहा कि बाल्यान ने खुद अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

    पूर्व विधायक पर ये आरोप

    दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की तरह, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत किसी आरोपी को जमानत देने पर रोक है, जब तक कि कुछ शर्तें पूरी न हो जाएं, जिसमें यह दिखाने के लिए उचित आधार शामिल हैं कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है, जो कि यहां मामला नहीं था।

    पुलिस के विशेष वकील ने दावा किया कि बाल्यान के खिलाफ मकोका लागू करने के लिए "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" चल रही थी, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। बाल्यान पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट में "सहयोगी" होने का आरोप लगाया गया था। 15 जनवरी को एक ट्रायल कोर्ट ने बाल्यान को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    ट्रायल कोर्ट के समक्ष, दिल्ली पुलिस ने बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि मामले में जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, और यदि जमानत दी जाती है, तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है।

    अभियोजक ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कथित सिंडिकेट सदस्यों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर का हवाला दिया था और दावा किया था कि इसने "समाज में तबाही मचाई है और भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है"।

    29 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें हिरासत पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया था ताकि वह अपनी पत्नी का "मार्गदर्शन" कर सकें, जो फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं।

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