दिल्ली में आवास की मांग को लेकर हाईकोर्ट की शरण में केजरीवाल, 25 अगस्त को होगी मामले पर सुनवाई
आम आदमी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 25 अगस्त को विचार करेगा जिसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आवास आवंटित करने की मांग की गई है। अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को स्थगित कर दिया। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को दिल्ली में सरकारी आवास का अधिकार है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आवास आवंटित करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 25 अगस्त को विचार करेगा।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने गुरुवार को याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। याचिका में कहा गया कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को दिल्ली में एक सरकारी आवास का अधिकार है।
आप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि सभी पूर्व शर्तें पूरी हो चुकी हैं और एक राष्ट्रीय संयोजक के लिए आप आवास का अनुरोध कर रही है। उन्होंने बताया कि आप ने 20 सितंबर 2024 को अधिकारियों को पत्र लिखा और बाद में एक रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद चार अक्टूबर को सिविल लाइन्स स्थित छह फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया था।
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