बटला हाउस में ध्वस्तीकरण के खिलाफ पहुंचे 11 याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस इलाके में ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर करने वाले 11 याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं वापस लेने का शपथपत्र दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। अदालत ने पहले भी चार याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी थी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बटला हाउस इलाके में ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर करने वाले 11 याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत ने यह राहत इस शर्त के साथ दी कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाएं वापस लेने के संबंध में शपथपत्र दाखिल करेंगे। मामले में आगे की सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
पहले भी अदालत ने चार याचिकाकर्ताओं को दी थी अंतरिम राहत
इससे पहले अदालत ने चार याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी थी। हालांकि, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए व्यक्तिगत याचिकाएं दाखिल करने की सलाह दी थी।
तीन दिनों के अंदर लोगों को याचिकाएं दाखिल करने का निर्देश
अदालत ने इस दौरान तीन दिनों के अंदर लोगों को याचिकाएं दाखिल करने का निर्देश दिया था। ताकि वह उचित मंच पर अपनी याचिकाएं दाखिल कर सकें। याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए दावा किया कि उन्हें ध्वस्तीकरण को लेकर कोई लिखित नोटिस नहीं मिला, बल्कि केवल मौखिक जानकारी दी गई। पीठ को बताया गया कि दो याचिकाकर्ताओं की संपत्ति खासरा नंबर 279 के भीतर आती है, जहां डीडीए ने ध्वस्तीकरण की तैयारी की है।
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