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Delhi Riots: सलीम खान की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Delhi Riots दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आपराधिक साजिश रचने की मामले में आरोपित मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। इस मामले में सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

By Abhishek TiwariEdited By: Published: Mon, 23 May 2022 12:23 PM (IST)Updated: Mon, 23 May 2022 12:23 PM (IST)
Delhi Riots: सलीम खान की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
Delhi Riots 2020: सलीम खान की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगों के आपराधिक साजिश रचने की मामले में आरोपित कपड़ा निर्यातक मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता व न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

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अधिवक्ता मुजीब उर रहमान के माध्यम से याचिका दायर करके सलीम खान ने पीठ को बताया कि वह पिछले दो साल से जेल में है और उसके खिलाफ एकमात्र सुबूत सीसीटीवी फुटेज है। सलीम ने दलील दी कि इस मामले में कई अन्य आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने खान को 13 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था।

खान पर आपराधिक साजिश रचने, गैर इरादतन हत्या और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने खान पर आरोप लगाया कि दंगा मामले में वह मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और उसने ही भीड़ को उकसाया था और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया था।

खान को दो मामले में जमानत मिल चुकी है जबकि आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।

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नगर निगम कर रहा दिल्ली को जलमग्न करने की तैयारी : आप

उधर, आम आदमी पार्टी (आप) ने नालों की सफाई न होने को लेकर दिल्ली नगर निगम पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने रविवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि निगम नालों की सफाई न करके दिल्ली को इस वर्ष भी जलमग्न करना चाहती है। दिल्ली में मानसून कभी भी आ सकता है, लेकिन उसने अपने अंतर्गत आने वाले नालों की सफाई अब तक शुरू नहीं की है।पाठक ने कहा कि 60 फीट व उससे छोटे नाले निगम के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए उसे नालों की जल्द से जल्द सफाई करानी चाहिए।


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