गंदे पानी की आपूर्ति पर हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को लगाई फटकार, निरीक्षण कर साफ पानी मुहैया कराने का आदेश
पूर्वी दिल्ली में दूषित पानी की आपूर्ति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाई। प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। योजना विहार आनंद विहार जागृति एन्क्लेव के निवासियों की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने जल बोर्ड से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को फटकार लगाई है।
हाई कोर्ट की पीठ ने जल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित इलाकों का तुरंत निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी निवासियों को शुद्ध पेयजल मिले।
कोर्ट ने जल बोर्ड को आदेश दिया कि निरीक्षण के बाद एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।
यह मामला तब सामने आया जब योजना विहार, आनंद विहार, जागृति एन्क्लेव और आसपास के कई इलाकों के निवासियों ने याचिका दायर कर शिकायत की।
याचिका में कहा कि उनके घरों में सीवेज मिश्रित दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इस समस्या के कारण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
दूषित पानी की वजह से कई बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है।
हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो।
कोर्ट ने जल बोर्ड को निर्देशित किया कि वे समस्या वाले इलाकों का भौतिक निरीक्षण करें, पानी की गुणवत्ता की जांच करें और जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाएं।
साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थिति रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाए कि किन-किन इलाकों में समस्या है और उसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
यह आदेश पूर्वी दिल्ली के निवासियों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है, जो लंबे समय से गंदे पानी की आूर्ति से परेशान थे।
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