कोलकाता में कोर्ट कमिश्नरों पर हमले के मामले में 12 लोग दोषी करार, इतने दिन जेल और जुर्माना
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नरों पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को अवमानना का दोषी पाया। अदालत ने उन्हें एक दिन की कैद और जुर्माना लगाया। मामला सैमसंग के नकली उत्पादों की सूची बनाने से जुड़ा था जिसके दौरान कोर्ट कमिश्नरों पर हमला हुआ था। अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता में अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों पर हमला करने के आरोप में 12 लोगों को अवमानना का दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने अवमाननाकर्ताओं को न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप और आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और उन्हें एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सजा सुनाते हुए, पीठ ने कहा कि अवमाननाकर्ताओं ने बिना शर्त माफी मांगी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नरों और उनके साथ मौजूद पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया और उन्हें चोटें आईं।
अदालत ने दिसंबर 2014 में वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था ताकि वे सैमसंग ट्रेडमार्क या उसके लोगो या ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते किसी अन्य चिह्न के तहत कोलकाता में बेचे जा रहे नकली उत्पादों की सूची तैयार कर सकें। कोर्ट कमिश्नर जनवरी 2015 में कोलकाता गए थे और उसी दौरान उन पर हमला हुआ था।
अदालत ने कहा कि अवमाननाकर्ताओं ने कोर्ट कमिश्नरों की बेरहमी से पिटाई की, जिसके कारण उन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा।
अदालत ने कहा कि अगर ऐसे मामलों से सख्ती से नहीं निपटा गया, तो आम नागरिकों की नज़र में कानून की गरिमा कम हो जाएगी। ऐसे में अदालत का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्यायिक कार्य में दखल देने वालों से सख्ती से निपटा जाए ताकि लोग कानून का सम्मान करें और उसका पालन करें और कानून का राज कायम रहे।
11 एडवोकेट कमिश्नरों में से एक की शिकायत पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी। अदालत ने शिकायत का स्वतः संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई की। वकील ने कहा था कि उन पर एक अनियंत्रित भीड़ ने हमला किया था जो उन्हें न्यायिक कार्य करने से रोकने के लिए इकट्ठा हुई थी।

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