Bansuri Swaraj: भाजपा MP बांसुरी स्वराज की सांसदी पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब
Bansuri Swaraj भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने स्वराज को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने स्वराज को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
साथ ही अदालत ने यह कहते हुए मामले के पक्षकार सूची से दिल्ली सरकार के पूर्व राज कुमार आनंद का नाम हटा दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनाया गया है।
याचिका में क्या कहा
सोमनाथ भारती ने याचिका में कहा है कि राज कुमार आनंद ने वर्ष 2024 का लोकसभा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे।
पिछली सुनवाई पर अदालत ने कहा था कि याचिका गलतियों से भरी है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदालत ने याचिका में की गई गलतियों को संशोधित कर दोबारा दायर करने को कहा था।
भ्रष्ट आचरण अपनाया गया
सोमनाथ भारती ने याचिका में कहा कि रिटर्निंग आफिसर के अनुसार, उन्हें 3,74,815 वोट मिले, जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट मिले। भारती ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव- 2024 के दौरान स्वराज व उनके चुनाव एजेंट की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा किए भ्रष्ट आचरण अपनाया है।
यह भी आरोप लगाया कि आप के पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए स्वराज की पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था।
राजकुमार ने दे दिया था इस्तीफा
भारती ने कहा कि राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और नौ अप्रैल तक उनके के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गए थे।
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