दिल्ली में शराब परोसने वाले इन बार, पब और रेस्टोरेंट पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध रूप से चल रहे बार पब और रेस्टोरेंट के खिलाफ दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कई प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के चल रहे हैं जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई बार और रेस्टोरेंट रात एक बजे के बाद भी शराब परोसते हैं जो नियमों का उल्लंघन है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अवैध रूप से संचालित और बिना उचित लाइसेंस के शराब परोसने वाले बार, पब, क्लब और रेस्टोरेंट के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार काे जवाब मांगा है।
एक याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर ऐसे बार, पब और रेस्टोरेंट का विवरण पेश करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में बताएं कि ऐसे पब, बार, क्लब और रेस्टोरेंट के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। मामले में आगे की सुनवाई 27 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता महताब खान ने याचिका में दावा किया कि कई रेस्टोरेंट, क्लब, पब और बार बिना एल-16 लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और इससे सरकार को नुकसान हो रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल और वकील सिताब अली चौधरी ने दलील दी कि एक अभ्यावेदन के माध्यम से इस अवैधता का मामला उठाया गया था, लेकिन आबकारी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में बताया गया है कि दिल्ली आबकारी अधिनियम और नियमों के तहत बगैर एल-16 लाइसेंस के स्टैंडअलोन बार, रेस्टोरेंट, क्लब और पब को रात एक बजे के बाद शराब चलाने और बेचने पर प्रतिबंध है।
इसके बावजूद कई प्रतिष्ठान अनुमत समय के बाद भी शराब परोसते पाए गए हैं। इतना ही नहीं कई प्रतिष्ठान तो सुबह सात बजे तक भी चलते रहे हैं, जोकि कानून की घोर अवहेलना है।
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