Delhi HC की टिप्पणी, कहा- हमारी जिंदगी संवारने वालों के प्रति डीडीए का व्यवहार असहानुभूतिपूर्ण

अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति पर डीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए डीडीए को 15 दिनों की मोहलत दी है।कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं।