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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि मामले में महुआ मोइत्रा की याचिका पर HC ने सुरक्षित रखा फैसला

By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
Published: Wed, 20 Dec 2023 03:49 PM (IST)

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा द्वारा दायर मानहानि मामले ...और पढ़ें

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि मामले में महुआ मोइत्रा की याचिका पर HC ने सुरक्षित रखा फैसला
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि मामले में महुआ मोइत्रा की याचिका पर HC ने सुरक्षित रखा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा द्वारा दायर मानहानि मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया। अदालत मामले में अंतरिम आदेश पारित करने के पहलू पर निर्णय करेगी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने दुबे और देहाद्राई की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच कोई समझौता था। मोइत्रा को संसद के एथिक्स पैनल द्वारा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आठ दिसंबर को लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित कर दिया गया था।

मोइत्रा पर व्यवसायी और मित्र दर्शन हीरानंदानी की ओर से सवाल पूछने के बदले नकद लेने का आरोप लगाया गया था।