Delhi News: बटला हाउस में संपत्तियों को गिराने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस में संपत्तियों को गिराने के लिए डीडीए के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ताओं हीना परवीन जीनत कौसर रुखसाना बेगम और निहाल फातिमा ने तर्क दिया कि खसरे में सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और डीडीए के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बटला हाउस में संपत्तियों को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और डीडीए के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका हीना परवीन, जीनत कौसर, रुखसाना बेगम और निहाल फातिमा ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संबंधित खसरे में सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं।
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