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    Delhi News: वाट्सएप की नई प्राइवेसी पालिसी को लेकर फैसला सुरक्षित, HC ने सीसीआई जांच में हस्तक्षेप से किया इन्कार

    By Pradeep Kumar ChauhanEdited By:
    Updated: Mon, 25 Jul 2022 04:33 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक इंक (अब मेटा) की सीसीआई जांच के मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप ...और पढ़ें

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    कोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इंकार किया था।

    नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्लीभारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में तर्क दिया कि वाट्सएप ने अपनी नई निजिता नीति को वापस नहीं लिया है, ऐसे में मामले में की जा रही जांच को जारी रखने दिया जाना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष सीसीआइ ने यह भी कहा कि इसकी जांच का दायरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित उपयोगकर्ता की गोपनीयता के उल्लंघन के मुद्दे को ओवरलैप नहीं करेगी।

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    नई गोपनीयता नीति पर सीसीआइ की जांच में हस्तक्षेप करने से इन्कार करने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ वाट्सएप व उसकी मूल कंपनी मेटा ने अपील दायर की है। पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। मामले में मेटा ने गत शुक्रवार को पीठ के समक्ष कहा था कि सिर्फ वाट्सएप का मालिक होने के नाते सीसीआइ फेसबुक की जांच नहीं कर सकता।

    मेटा ने कहा था कि नीति के संबंध में सीसीआइ ''''रेंगने वाले अंदाज'''' में जांच नहीं कर सकता है।वहीं, सीसीआइ ने कहा था कि अदालत द्वारा फेसबुक और वाट्सएप को जवाब दाखिल करने का समय देने के कारण एजेंसी की जांच एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है।सीसीआइ ने कहा कि कार्यवाही पर वस्तुत: रोक लगा दी गई है और नियामक को इसकी जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए।साथ ही फेसबुक और वाट्सएप को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाना चाहिए।