Delhi HC ने UPSC-2023 पर उठी आपत्ति खारिज की, फैसला दिया- प्रश्नपत्र बनाने में दखल नहीं देगा न्यायालय
दिल्ली हाई कोर्ट ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के प्रश्नपत्रों पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रश्नों में कोई अस्पष्टता नहीं है तो अदालत पेपर सेटिंग में दखल नहीं दे सकती। पूरी खबर पढ़ें और जानें कोर्ट का पूरा फैसला।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सिविल सेवा परीक्षा-2023 के दोनों प्रश्नपत्रों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि यदि प्रश्नों या उनके उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं है, तो अदालत यह सुझाव नहीं दे सकती कि प्रश्न पत्र में प्रश्न किस प्रकार तैयार किए जाएं।
लाखों छात्र देते हैं परीक्षा
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की पीठ ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में लाखों छात्र शामिल होते हैं और वर्ष 2023 में भी छह लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। अदालत ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करते समय यह मान लेना उचित नहीं होगा कि सभी छात्रों का शैक्षणिक स्तर एक समान होगा या उनका पाठ्यक्रम बिल्कुल समान होगा।
याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
उपरोक्त टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी प्रणव पांडे की याचिका को खारिज कर दिया। प्रणव पांडे ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।