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    बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ पूर्व IPS सतीश चंद्र वर्मा की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने बरकरार रखा केंद्र का आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 May 2023 11:19 AM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आज बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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    बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ पूर्व IPS सतीश चंद्र वर्मा की याचिका खारिज

    नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

    इशरत केस की जांच में की थी CBI की मदद

    बता दें कि वर्मा ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच में सीबीआई की मदद की थी। सितंबर 2022 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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    गुजरात कैडर के IPS अधिकारी थे वर्मा

    उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने खारिज किया है। वर्मा 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। बता दें कि बर्खास्तगी का आदेश लागू होने से उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है।

    गौरतलब है कि गुजरात में इशरत जहां मामले की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले आइपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले 30 अगस्त, 2022 को बर्खास्त कर दिया गया था। वर्मा ने अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2011 के बीच इशरत मामले में जांच की थी। बाद में हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच में सीबीआइ का सहयोग किया था।