बाटला हाउस में अवैध निर्माणों को गिराने पर तत्काल रोक लगाने से हाईकाेर्ट का इनकार; AAP नेता ने दायर की थी याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में अवैध निर्माणों को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया। आप विधा ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बटला हाउस में अवैध निर्माणों को गिराने पर तत्काल रोक लगाने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई काेर्ट ने कहा कि अदालत को सूचित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं।
आप विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा दायर मामला शाम छह बजे न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष आया। इस पर अदालत ने मामले को 11 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत ने पाया कि एकल पीठ ने पहले ही कई लोगों को उनकी याचिकाओं में अंतरिम राहत दे दी है, लेकिन मामला जनहित में दायर किया गया था।
एक संपत्ति के संबंध में चार जून को इसी तरह की राहत दी गई
न्यायमूर्ति करिया ने इससे पहले दिन में एकल न्यायाधीश के रूप में बैठते हुए क्षेत्र के कुछ निवासियों को यथास्थिति प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि बटला हाउस इलाके में इसी तरह की स्थित एक संपत्ति के संबंध में चार जून को इसी तरह की राहत दी गई थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को चार सप्ताह में वर्तमान याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
ध्वस्तीकरण 11 जून के लिए निर्धारित
अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि ध्वस्तीकरण 11 जून के लिए निर्धारित है, ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए। वहीं, याचिका का विरोध करते हुए डीडीए ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सिर्फ एक विधायक है और इस कार्रवाई से वह प्रभावित नहीं है। यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रभावित पक्षों को संरक्षण देने से इन्कार कर चुका है।

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