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    TMC नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली HC से नहीं मिली अंतरिम राहत, रिश्वत लेकर सवाल पूछने का लगा था आरोप

    Updated: Mon, 04 Mar 2024 03:14 PM (IST)

    Cash For Query Scam Case दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को एक बार फिर राहत देने से इनकार कर दिया। मोइत्रा ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर ये गंभीर आरोप लगाया था।

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    महुआ मोइत्रा नहीं मिली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को एक बार फिर राहत देने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई को उनके खिलाफ आरोप लगाने संबंधी बयान देने से रोकने की मांग वाली अंतरिम राहत को ठुकरा दिया।

    मोइत्रा ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

    इससे पहले लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद सरकारी आवास खाली करने संबंधी आदेश के विरुद्ध मोइत्रा की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।

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