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    दिल्ली HC ने खारिज की जावेद की जमानत याचिका, IED विस्फोट करने की योजना बना रहा था आरोपित

    By Vineet TripathiEdited By: Nitin Yadav
    Updated: Tue, 19 Sep 2023 03:45 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने के आरोपित आमिर जावेद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि तथ्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपित जावेद विस्फोटकों का उपयोग करके जानमाल का नुकसान पहुंचाने की योजना बचाने वाले नेटवर्क में से एक था।

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    दिल्ली HC ने खारिज की जावेद की जमानत याचिका।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने के आरोपित आमिर जावेद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपित के खिलाफ UAPA अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

    इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि तथ्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपित जावेद विस्फोटकों का उपयोग करके जानमाल का नुकसान पहुंचाने की योजना बचाने वाले नेटवर्क में से एक था।

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    अदालत ने खारिज की जावेद की जमानत याचिका

    अदालत ने निचली अदालत के आदेश को बकरार रखते हुए कहा कि ऐसे में अदालत की राय है कि आरोपित को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

    Delhi HC

    वहीं, अदालत ने आरोपित को जमानत देने से इनकार करने के 18 मई को निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए निमयित जमानत की मांग वाली जावेद की याचिका को खारिज कर दी।

    जांच एजेंसी के मुताबिक, सीरियल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) ब्लास्ट की योजना बना रहे एक आतंकी मॉड्यूल के संबंध में प्राप्त एक विश्वसनीय इनपुट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

    इनपुट के अनुसार, आरोपित भारत में सिलसिलेवार तरीके से आईईडी विस्फोट करने की योजना बना रहा था, जिसके लिए उसने कई सोर्स से आईईडी की व्यवस्था की थी।

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