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    पालतू जानवरों के विवाद में दिल्ली HC का फैसला, पड़ोसियों को आश्रम में बांटना होगा पिज्जा और छाछ

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:23 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में दो पड़ोसियों के बीच हुए विवाद को सशर्त रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मोगा की पीठ ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समझौता करने के बाद एक आश्रम में पिज्जा और छाछ बांटने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई फायदा नहीं है बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

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    दिल्ली HC में आश्रम में पिज्जा और छाछ बांटने की शर्त पर मुकदमा रद। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में दो पड़ोसियों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी। अंतत: दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त इस मामले को रद कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मोगा की पीठ ने दो पड़ोसियों को एक आश्रम के निवासियों को पिज्जा और छाछ बांटने का निर्देश दिया है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से प्राथमिकी को रद करने का समझौता किया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

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