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    गुरमीत राम-रहीम केस: पहली नजर में अपमानजनक है वीडियो, दिल्ली HC ने यूट्यूबर को दिया 24 घंटे में हटाने का आदेश

    Updated: Wed, 10 Jan 2024 01:36 PM (IST)

    न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि श्याम मीरा सिंह ने मजबूरी के कारण यूट्यूब वीडियो को प्राइवेट किया था। अदालत ने उक्त टिप्पणी गुरमीत राम रहीम की याचिका पर दिया। राम रहीम ने 17 दिसंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर सिंह द्वारा प्रकाशित एक वीडियो के संबंध में श्याम मीरा सिंह पर मानहानि का मुकदमा किया है।

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    गुरमीत राम-रहीम केस: अपमानजनक है वीडियो, दिल्ली HC ने यूट्यूबर को दिया हटाने का आदेश

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह से संबंधित वीडियो को हटाने का यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को आदेश दिया है।

    वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने के निर्देश

    न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया वीडियो अपमानजनक है। अदालत ने यूट्यूबर को 24 घंटे में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से इसे हटाने का निर्देश दिया।

    हालांकि, अदालत ने यूट्यूबर को एक नया वीडियो अपलोड करने की स्वतंत्रता दी और कहा कि इसके लिए उन्हें डिस्क्लेमर देना होगा कि संबंधित सामग्री रहीम की दोषसिद्धि पर निचली अदालत के फैसले और अनुराग त्रिपाठी की पुस्तक "डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम" से संबंधित है।

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    सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दी चेतावनी

    सोमवार को हुई सुनवाई पर अदालत ने यूट्यूबर को चेतावनी दी थी अगर उन्होंने राम रहीम के सोशल मीडिया पर पोस्ट करना जारी रखा तो अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

    न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि श्याम मीरा सिंह ने मजबूरी के कारण यूट्यूब वीडियो को प्राइवेट किया था। अदालत ने उक्त टिप्पणी गुरमीत राम रहीम की याचिका पर दिया।

    राम रहीम ने 17 दिसंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर सिंह द्वारा प्रकाशित एक वीडियो के संबंध में श्याम मीरा सिंह पर मानहानि का मुकदमा किया है।