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    भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल साइट से दूर ले जाएं डेयरियां, Delhi HC ने क्यों दिया ये बड़ा आदेश

    Updated: Tue, 14 May 2024 06:24 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने भलस्वा व गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास मौजूद डेयरियों को कहीं और स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि लैंडफिल साइट के बग ...और पढ़ें

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    लैंडफिल साइट से दूर ले जाएं डेयरियां। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भलस्वा व गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास मौजूद डेयरियों को कहीं और स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

    अदालत ने कहा कि लैंडफिल साइट के बगल में डेयरियों की मौजूदगी से मवेशियों के दूध का उपभोग करने वाले लोगों पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

    अदालत ने मुख्य सचिव को डेयरियों को घोघा में एक वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहा है।

    'दूध व दूध के उत्पादों में रसायनों की उपस्थिति की उचित जांच हो'

    अदालत ने साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) व दिल्ली अधिकारियों को काकरोला, गोएला, नंगली शकरावती, झारोदा, भलस्वा डेयरी, गाजीपुर, शाहबाद दौलतपुर, मदनपुर खादर और मसूदपुर में सभी नौ नामित डेयरियों से दूध और दूध उत्पादों में रसायनों की उपस्थिति के लिए परीक्षण बढ़ाने व उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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