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    सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाना भी STF की जिम्मेदारी: हाईकोर्ट ने इस मामले में की अहम टिप्पणी

    Updated: Wed, 28 May 2025 07:39 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाना एसटीएफ का कर्तव्य है। अदालत ने पीतमपुरा के दीपाली चौक पर अतिक्रमण हटाकर यातायात सुचारू करने का आदेश दिया। यह आदेश अजय अग्रवाल की याचिका पर दिया गया जिसमें दीपाली चौक पर अतिक्रमण से होने वाली समस्या बताई गई थी।

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    दीपाली चौक पर हुए अतिक्रमण को हटाकर बेहतर यातायात सुनिश्चित करने का आदेश जारी। फाइल फोटो

    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की पहचान कर हटाना भी एसटीएफ का कर्तव्य है।

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    अदालत ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 के एक आदेश को रिकॉर्ड पर लेकर कहा कि उक्त आदेश के तहत यातायात और भीड़ वाले इलाकों की पहचान करना और आगे यातायात प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करना, एसटीएफ के कार्यों में से एक है।

    उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने पीतमपुरा के दीपाली चौक पर हुए अतिक्रमण को हटाकर बेहतर यातायात सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। पीठ ने एसटीएफ को कार्रवाई कर संबंधित रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया।

    अदालत ने उक्त आदेश याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो याचिकाकर्ता एसआईटी से संपर्क कर सकता है।

    अदालत ने साथ ही मामले की रिपोर्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया कि रानी बाग थाना के पास दीपाली चौक पर अतिक्रमण के कारण स्थानीय लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

    सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने पीठ के समक्ष कहा कि यह मामला यातायात सुचारू करने से लेकर सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण से जुड़ा है और इसे एसटीएफ को भेजा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने शहरी एवं विकास मंत्रालय का 24 अप्रैल 2018 में जारी आदेश की प्रति पेश की।