भतीजी से बलात्कार के आरोपी ने 12 साल से अधिक जेल में काटी, हाईकोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भतीजी से बलात्कार के दोषी जिसने 12 साल से अधिक जेल काटी है को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उसकी लंबी कैद और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखा। दोषी को निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता पर 2014 से मुकदमा चल रहा था और उसने खुद को झूठा फंसाए जाने का दावा किया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भतीजी से बलात्कार के मामले में 12 साल से अधिक की सजा काट चुके एक दोषी को पहले से काटी गई सजा के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद याचिकाकर्ता को रिहा करना न्यायोचित होगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा लगाए गए 1500 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देते हुए रिहाई का आदेश दिया।
कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया कि याचिकाकर्ता जेल के दर्जी अनुभाग में सहायक के रूप में काम करता है और सात हजार रुपये कमाता है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बिहार में रहने वाले उसके परिवार में उसकी पत्नी और छह बच्चे हैं।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उसकी पत्नी बकरी का दूध बेचती है और बड़ा बेटा एक मोबाइल की दुकान पर काम करता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 2014 से मुकदमे का सामना कर रहा है।
याचिका के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके चाचा ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे किसी को न बताने की धमकी दी। हालांकि, कुछ समय बाद जब वह गर्भवती हो गई, तो उसके परिवार को इस बारे में पता चला। साथ ही, याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
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