Delhi High Court: सैनिकों के लिए बनेगा फुटओवर ब्रिज, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
Delhi High Court दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के लिए गंदे नाले पर फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए अधिकारियों को अंतिम योजना पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पीडब्ल्यूडी छावनी बोर्ड और यातायात पुलिस को तत्काल समाधान खोजने के लिए कहा है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा और बोर्ड आवश्यकतानुसार सेना की मदद ले सकता है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बैरक से परेड ग्राउंड जाने के लिए गंदे नाले से गुजरने को मजबूर राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के लिए फुटओवर ब्रिज के निर्माण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्राधिकारियों को अंतिम योजना पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली छावनी बोर्ड और यातायात पुलिस को निर्देश दिया कि वे सैनिकों को रास्ता पार करने में सक्षम बनाने के लिए दैनिक पुल के निर्माण के तत्काल समाधान पर विचार करने के लिए एक संयुक्त बैठक करें। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली छावनी बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर सेना की किसी भी एजेंसी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र है।
एक समाचार रिपोर्ट का स्वत
संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि फुटओवर ब्रिज के निर्माण के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया जाए और निर्माण के लिए बजट, डिजाइन और समयसीमा पर एक रिपोर्ट पेश की जाए।
पीठ ने यह भी कहा कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की लागत पीडब्ल्यूडी द्वारा वहन की जाएगी क्योंकि इसे कई साल पहले मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है।
मामले में पिछली सुनवाई पर पीठ ने कहा था कि सैनिकों को दिन में चार बार गंदे नाले की पुलिया से गुजरना पड़ता है और कई स्थानों पर तो यह कमर तक पानी से भरा हुआ था। पीठ ने अधिकारियों को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के साथ ही यह पुलिया से पानी निकालने की नियमित निगरानी का भी निर्देश दिया था।
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