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    पूर्व सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को दिया नोटिस, ये है पूरा मामला

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 07:56 PM (IST)

    आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है। ईडी ने याचिका पर सवाल उठाए जिस पर अदालत ने हलफनामे में आपत्तियां दर्ज कराने को कहा। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। केजरीवाल ने समन को चुनौती दी है क्योंकि वे जांच में शामिल नहीं हुए थे।

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    समन आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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    अदालत ने केजरीवाल की दो याचिकाओं पर ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान ईडी ने याचिकाओं के आधार पर सवाल उठाया, इस पर पीठ ने कहा कि ईडी हलफनामे में अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज करा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

    ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी क्योंकि वे मनी लांड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत समन जारी होने के बावजूद आबकारी नीति मामले की जांच में शामिल नहीं हुए थे। ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे।

    समन के विरुद्ध अपनी याचिका में केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समन के साथ-साथ सत्र न्यायालय के 17 सितंबर, 2024 के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें उनकी चुनौती को खारिज कर दिया गया था। ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई।

    उन्होंने कहा कि पहले भी इसी आधार पर एक याचिका खारिज कर दी गई थी और दूसरी पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) और ईडी दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस कार्रवाई से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया था।

    केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को और बाद में जून में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि 13 सितंबर को उन्हें सीबीआई मामले में जमानत दे दी गई थी। इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व राज्य सभा सदस्य संजय सिंह समेत कई उद्यमी आरोपित हैं।