Delhi News: 'शादी के बारे में न बताना यौन संबंध बनाने को मजबूर करना नहीं', दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी सैन्य अधिकारी को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक स्थिति की जानकारी न देना यौन शोषण का प्रमाण नहीं है क्योंकि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। महिला का आरोप है कि पैसों के लिए उसका शोषण हुआ पर लेन-देन दस्तावेजों में दर्ज हैं। कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी क्योंकि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी एक सैन्य अधिकारी को राहत देते हुए विवाह की वर्तमान स्थिति की जानकारी न देने जैसे मुद्दों पर अहम टिप्पणी की है।
कोर्ट ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता ने वैवाहिक स्थिति की जानकारी न देकर शिकायतकर्ता को धोखा दिया है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतकर्ता को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था।
न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल की पीठ ने यह भी पाया कि शिकायत में दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे।
सेना अधिकारी को अग्रिम ज़मानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि महिला का आरोप है कि पैसों के लिए उसका जबरन शोषण किया गया, जबकि रिकॉर्ड में पेश किए गए तथ्यों से पता चलता है कि सभी लेन-देन दस्तावेज़ में दर्ज हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने लिए गए पैसे वापस करने की पेशकश की थी, लेकिन शिकायतकर्ता खाता संख्या साझा करने को तैयार नहीं थी।
अदालत ने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि इंटरनेट मीडिया पर मुलाकात के बाद, दोनों पक्ष पहली बार जुलाई 2024 में नई दिल्ली के एरोसिटी स्थित एक होटल में मिले और यहीं पर याचिकाकर्ता को अपने और लड़की के बीच उम्र के अंतर के बारे में पता चला। इसके बाद, उसने इस रिश्ते को आगे न बढ़ाने की इच्छा जताई।
अदालत ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वे याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का मामला बनाते हैं।
याचिका के अनुसार, 28 वर्षीय याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर राइफल्स में तैनात है और मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का रहने वाला है, जबकि लड़की मूल रूप से अयोध्या की रहने वाली है। फरवरी 2024 में उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से हुई और फिर दोनों करीब आ गए।
हालांकि, जुलाई 2024 से पहले उनकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद, हिमाचल से असम जाते समय सेना अधिकारी दिल्ली में रुका। इस पर लड़की ने उसे एरोसिटी स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पहुँचने पर सेना अधिकारी को अपने और लड़की के बीच उम्र के बड़े अंतर के बारे में पता चला, जिसे लड़की ने छुपाया था।
इस पर उसने रिश्ता ठीक से खत्म करने की इच्छा जताई। हालाँकि, दोनों के बीच भावनात्मक बातचीत के बाद, वे कुछ देर एक होटल में रुके। वहीं, लड़की का आरोप है कि याचिकाकर्ता ने उसे अपने तलाक के बारे में नहीं बताया और उसका यौन शोषण किया। बाद में, युवक ने दिसंबर 2024 में लड़की को सभी इंटरनेट मीडिया से ब्लॉक कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।