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    कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत के साथ बड़ी चेतावनी, नहीं करवाया ऑपरेशन तो करना होगा सरेंडर

    Updated: Wed, 22 Jan 2025 07:10 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 24 जनवरी को रिहा किया जाएगा और एम्स में भर्ती कराया जाएगा। अगर सर्जरी नहीं हुई तो उन्हें उसी दिन जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले 20 जनवरी को अदालत ने सेंगर को राहत देने से इनकार कर दिया था।

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    कुलदीप सिंह सेंगर को मिली सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

    अदालत ने आदेश दिया कि सेंगर को 24 जनवरी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए ताकि उसे शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया जा सके।

    24 जनवरी को होनी है सर्जरी

    साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर 24 जनवरी को सर्जरी नहीं की गई तो सेंगर को उसी दिन जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।

    इससे पहले 20 जनवरी को अदालत ने पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद सेंगर ने 20 जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया था।

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