दिल्ली के शराब घोटाले में इस व्यवसायी को बड़ी राहत, HC ने तीन दिन बढ़ाई अंतरिम जमानत
अरुण पिल्लई को 24 जनवरी को जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा। अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि भविष्य में इसी आधार पर अंतरिम जमानत के विस्तार के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पिल्लई की पत्नी के लिए स्थायी परिचारक की कोई तात्कालिकता या आवश्यकता नहीं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शराब घाेटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की अंतरिम जमानत को तीन दिन बढ़ा दिया है। पिल्लई को 28 दिसंबर को उनकी पत्नी की चिकित्सा स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी।
24 जनवरी को आत्मसमर्पण करने को कहा
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पिल्लई को 24 जनवरी को जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा। अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि भविष्य में इसी आधार पर अंतरिम जमानत के विस्तार के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत किसी आपात स्थिति के लिए छोटी अवधि के लिए है और इसे लंबी अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने इसके साथ ही पिल्लई की याचिका का निपटारा कर दिया।
ईडी ने कोर्ट में कही ये बात
पिल्लई ने याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी को स्टेरायड प्रक्रिया के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन (पीआरपी) दी जानी थी। वहीं, अंतरिम जमानत बढ़ाने से जुड़ी पिल्लई की याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पिल्लई की पत्नी के लिए स्थायी परिचारक की कोई तात्कालिकता या आवश्यकता नहीं।
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