भाजपा प्रवक्ता संजू वर्मा की याचिका खारिज, कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट से की थी ये मांग
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा प्रवक्ता संजू वर्मा की याचिका खारिज कर दी जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को रद करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि मुकदमा खारिज करने का कोई आधार नहीं है और शमा मोहम्मद दिल्ली में मुकदमा दायर करने की हकदार हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की मांग वाली भाजपा प्रवक्ता संजू वर्मा की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि वाद खारिज करने का कोई आधार नहीं है और वर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिनकी सुनवाई के दौरान जांच होनी है।
वर्मा ने वाद खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि मोहम्मद के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं बनता।
वहीं, संजू वर्मा ने तर्क दिया कि शमा मोहम्मद केरल की निवासी हैं, जबकि पक्षकारों के मेमो में कहा गया था कि मोहम्मद दिल्ली की निवासी हैं। यह भी कहा कि दलीलों में स्पष्ट विसंगतियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं।
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वहीं, याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि मोहम्मद ने दावा किया था कि उनका निवास दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे में शमा मोहम्मद दिल्ली में वर्तमान मुकदमा दायर करने की हकदार थीं।
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