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    हरदीप सिंह पुरी की पत्नी को 50 लाख देंगे TMC सांसद साकेत गोखले, मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

    By Agency Edited By: Geetarjun
    Updated: Mon, 01 Jul 2024 04:52 PM (IST)

    साकेत गोखले ने जून 2021 में हरदीप सिंह पुरी और उनकी पत्नी के खिलाफ झूठा आरोप लगाते हुए पोस्ट किए थे। गोखले ने कहा कि दंपती ने काले धन से जेनेवा में घर खरीदा है। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपये की राशि चुकाने का निर्देश दिया है।

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    टीएमसी सांसद साकेत गोखले को मानहानि मामले में 50 लाख की राशि चुकाने का निर्देश।

    एएनआई, नई दिल्ली। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITMC) के सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से झटका लगा है। मानहानि मामले में उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी (संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव) को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।

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    साथ ही कोर्ट ने कहा कि माफीनामा अंग्रेजी के एक अखबार में छपवाने के साथ सोशल साइट एक्स पर भी पोस्ट करने को कहा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि माफीनामा छह महीने तक रहना चाहिए।

    2021 में लगाया था ये आरोप

    संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने यह मुकदमा साकेत गोखले द्वारा उनकी ईमानदारी पर अपमानजनक पोस्ट के बाद दायर किया गया था। याचिका में लक्ष्मी पुरी कहा कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून, 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था और कहा था कि दंपती ने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है।

    विदेशी काले धन का आरोप

    याचिका में कहा गया है कि गोखले ने अपने पोस्ट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का उल्लेख किया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग करके लक्ष्मी पुरी और उनके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन जांच (Money Laundering) का आदेश देने के लिए कहा है।

    छह महीने तक माफी का पोस्ट नहीं करेंगे डिलीट

    न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि वादी (लक्ष्मी पुरी) को साकेत गोखले के अपमानजनक बयानों के कारण अपूरणीय क्षति हुई है और उसे वादी से माफी मांगने का निर्देश दिया जाता है। जिसे वो एक्स अकाउंट और एक अखबार में प्रकाशित कराएंगे। इसके अलावा गोखले एक्स अकाउंट पर प्रकाशित ट्वीट को 6 महीने तक डिलीट नहीं कर पाएंगे।

    कोर्ट ने कहा कि वादी के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाता है। वादी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए उसे 50 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाता है।

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    कोर्ट ने कहा कि वास्तव में प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई कोई भी राशि नहीं कर सकती है। हालांकि, सभी विचारों के संतुलन पर संकेत गोखले को वादी को 8 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपये की राशि का हर्जाना देने का निर्देश दिया जाता है।