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    Delhi: "एमसीडी के खिलाफ लोकपाल के आदेश पर जांच आगे न बढ़ाएं," हाईकोर्ट का सीबीआई को निर्देश

    By AgencyEdited By: Shyamji Tiwari
    Updated: Wed, 18 Jan 2023 01:08 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को लोकपाल द्वारा पारित आदेश पर MCD के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा है। कोर्ट ने यदि लोकपाल को एमसीडी के किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत मिलती है तो कार्यवाही में कोई बाधा नहीं होगी।

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    एमसीडी के खिलाफ लोकपाल के आदेश पर जांच आगे न बढ़ाएं

    नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई से भारत के लोकपाल द्वारा पारित आदेश पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। केंद्रीय एजेंसी को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के खिलाफ दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के आरोप लगाने वाली एक शिकायत की जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

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    कोर्ट ने कहा कि मामले की प्रकृति को देखते हुए सीबीआई विवादित आदेश के तहत जांच को आगे नहीं बढ़ाएगी। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि लोकपाल को एमसीडी के किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत मिलती है या आम तौर पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ, ऐसे मामले में, कानून के अनुसार, लोकपाल की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं होगी।" 

    बता दें कि पिछले साल लोकपाल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एमसीडी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने यह आदेश पारित किया। एमसीडी ने तर्क दिया है कि लोकपाल ने 28 नवंबर को बिना किसी आरोप या भ्रष्टाचार का पता लगाए या कोई ठोस कारण बताए बिना सीबीआई जांच का निर्देश दिया था कि ऐसी जांच की आवश्यकता क्यों थी।

    जस्टिस प्रतिमा सिंह ने आज आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारा विभिन्न कानूनी मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि धारा 14 के तहत लोकपाल द्वारा किसी भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से पहले राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।