Republic TV और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद किया अवमामना का मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमामना मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अवमामना का मामला बंद कर दिया है। यह याचिका टैगलाइन नेशन वांट्स टू नो को लेकर दायर की गई थी। इस मामले में अब टाइम्स ग्रुप ने कोर्ट से आज अपनी याचिका वापस ले ली।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमामना मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अवमामना का मामला बंद कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, टाइम्स ग्रुप की बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने यह मामला दायर किया था। दरअसल, यह याचिका टैगलाइन 'नेशन वांट्स टू नो' को लेकर दायर की गई थी।
इस मामले में अब टाइम्स ग्रुप ने कोर्ट से आज अपनी याचिका वापस ले ली। इस संबंध में जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि रिपब्लिक टीवी द्वारा टैगलाइन का उपयोग अदालत के अक्टूबर 2020 के आदेश द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर किया गया प्रतीत होता है।
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