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    कोविड-19 में जान गंवाले वाले पुलिसकर्मियों क्यों नहीं दिया मुआवजा- दिल्ली हाईकोर्ट

    By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
    Updated: Sat, 02 Dec 2023 11:38 PM (IST)

    Delhi High Court News कोविड-19 में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को अब तक मुआवजा न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से उसकी विफलता पर सवाल उठाया। मुआवजे के मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने दिल्ली सरकारी की ओर से पुलिसकर्मियों के नामों को खारिज करने के तरीके पर कड़ा रुख अपनाया।

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    कोविड-19 में जान गंवाले वाले पुलिसकर्मियों क्यों नहीं दिया मुआवजा- दिल्ली हाईकोर्ट

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोविड-19 में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को अब तक मुआवजा न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से उसकी विफलता पर सवाल उठाया। मुआवजे के मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने दिल्ली सरकारी की ओर से पुलिसकर्मियों के नामों को खारिज करने के तरीके पर कड़ा रुख अपनाया।

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    पुलिस कर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पीठ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि मुआवजे के पात्र के रूप में भेजे गए नामों की सूची को खारिज करने के बाद आप पुलिस विभाग से और दस्तावेज मांग रहे हैं।

    आपको उनके दावे को खारिज करने से पहले यह अभ्यास करना चाहिए था। यदि पुलिस विभाग खुद आपको नाम भेज रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसकी जांच की होगी, आपको और क्या दस्तावेज चाहिए। पीठ ने सरकार से मामले पर अपनी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

    दिल्ली सरकार और पुलिस दोनों की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने कहा कि एक पुलिसकर्मी को कोविड-19 ड्यूटी पर दिखाया गया था, लेकिन उसकी तैनाती को चिह्नित करने वाला कोई पुलिस आदेश संलग्न नहीं किया गया था, यही कारण है कि अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं। अधिवक्ता ने कहा कि अब तक 92 लोगों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।

    याचिकाकर्ता हिनू महाजन और अन्य ने अपनी याचिका में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल 2020 में घोषणा की कि कोविड -19 महामारी के दौरान कार्य करते हुए जान गंवाने वालों को करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

    याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि 79 दिल्ली पुलिस अधिकारियों की कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई है और दिल्ली सरकार ने आज तक अधिकांश पुलिस अधिकारियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी नहीं की है।

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