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    स्ट्रीट वेंडर एक्ट-2014 पर ठीक तरह से काम न किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज, निगम और दिल्ली सरकार को दिए निर्देश

    By Vinay Kumar TiwariEdited By:
    Updated: Thu, 09 Dec 2021 02:06 PM (IST)

    न्याययमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने सभी निगमों के आयुक्तों दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों समेत सभी पक्षकारों से अदालत परिसर में 11 दिसंबर को बैठक बुलाई है। स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के विभिन्न प्रविधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने टिप्पणी की।

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    दिल्ली सरकार समेत सभी पक्षकारों के साथ 11 दिसंबर को बुलाई बैठक।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। स्ट्रीट वेंडर एक्ट-2014 को लेकर कई निर्देश देने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर सही तरीके से काम नहीं करने से नाराज दिल्ली हाई कोर्ट ने नगर निगमों के साथ दिल्ली सरकार और सभी हितधारकों से आमने-सामने बात करने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने सभी निगमों के आयुक्तों, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों समेत सभी पक्षकारों से अदालत परिसर में 11 दिसंबर को बैठक बुलाई है। स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के विभिन्न प्रविधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है निगम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अधिनियम कैसे काम करता है।

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    पीठ ने कहा, आइए समझते हैं कि ऐसा क्या है कि हम हर बार इस समस्या का सामना कर रहे हैं। आप अधिनियम पर उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। पीठ ने कहा, हमें पता है कि 11 दिसंबर को माह का दूसरा शनिवार है, लेकिन मामले की आपात स्थिति को देखते हुए यह बैठक बुलानी होगी। उक्त अधिनियम को लागू करने के मामले को देखने वाले विभिन्न विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हों।

    अतिक्रमण के कारण चांदनी चौक में चलना दूभर

    पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अतिक्रमण के कारण चांदनी चौक में राहगीरों का चलना दूभर है। अतिक्रमण व अनधिकृत कब्जे के कारण शहर के अन्य बाजारों की हालत खराब है। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक की स्थिति को सुधारा है। इस पर पीठ ने कहा कि अपने किए काम का आप श्रेय ले सकते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण है तो फिर इसका क्या फायदा है।

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