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दिल्‍ली हाई कोर्ट ने राजीव सक्‍सेना को विदेश जाकर इलाज कराने की दी अनुमति

दिल्‍ली के हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपित राजीव सक्‍सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 10 Jun 2019 04:28 PM (IST)Updated: Mon, 10 Jun 2019 10:38 PM (IST)
दिल्‍ली हाई कोर्ट ने राजीव सक्‍सेना को विदेश जाकर इलाज कराने की दी अनुमति
दिल्‍ली हाई कोर्ट ने राजीव सक्‍सेना को विदेश जाकर इलाज कराने की दी अनुमति

नई दिल्‍ली, जेएनएन। दिल्‍ली के हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपित राजीव सक्‍सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति उन्‍हें विदेश में जाकर इलाज करने के लिए मिली है।

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राजीव सक्‍सेना ने दिल्‍ली हाई कोर्ट से विदेश जाकर एक महीने इलाज कराने की अनुमति मांगी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके बाहर जाने पर कुछ शर्तें भी रखीं हैं। वह ईडी को अपनी यात्रा की सारी जानकारी देंगे।

वह कब किस होटल में रुकेंगे और कब से कब तक बाहर रहेंगे यह पूरी जानकारी उन्‍हें लिखित में विभाग को जमा करने के लिए कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजीव 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक विदेश में रहेंगे।

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