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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 07, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की तुर्किये की सेलेबी कंपनी की याचिका, ये है पूरा मामला

Published: Mon, 07 Jul 2025 03:03 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jul 2025 03:45 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्किये की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के बीसीएएस के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं ...और पढ़ें

बीसीएएस के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
बीसीएएस के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विमानन नियामक बीसीएएस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तुर्किए कंपनी सेलेबी की फर्मों की सुरक्षा मंजूरी रद के निर्णय के विरुद्ध तुर्किये की कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने अपना निर्णय सुनाया।

पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की तुर्किए द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर नागगरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने 15 मई को सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद कर दी थी। जेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सुरक्षा मंजूरी रद करने के खिलाफ याचिका दायर की है। अदालत ने 23 मई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

सेलेबी ने तर्क दिया था कि इस मामले में बगैर नाेटिस दिए सुरक्षा मंजूरी रद करने के कारण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है।

वहीं, बीसीएएस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि देश के सुरक्षा खतरे की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए बिना चेतावनी दिए सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद की गई।