यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 12, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Delhi: विमान कर्मियों के लिए जारी रहेगा ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट, दिल्ली HC ने दिया आदेश
एयरपोर्ट (IGI Airport) पर विमान और एयरपोर्ट स्टाफ में शराब के सेवन की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट (Breath ...और पढ़ें

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। एयरपोर्ट (Airport) पर विमान और एयरपोर्ट स्टाफ में शराब के सेवन की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट (Breath Analyser Tests) फिर से शुरू कर दिया है। इसमें पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, केबिन क्रू सदस्य और एयरपोर्ट का अन्य स्टाफ शामिल होगा।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही जांच जारी रहेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई अनुसार, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने हवाई यातायात (Air Traffic) में वृद्धि और आपातकालीन मामलों में कमी को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया है।
कोर्ट ने डीजीसीए द्वारा संशोधन के लिए एक आवेदन के बाद इस मुद्दे पर पहले के आदेश को संशोधित किया है। हालांकि कोर्ट ने अपनी उस शर्त को हटा दिया है, जिसमें एक घंटे में केवल छह ऐसे कर्मी ही परीक्षण से गुजर सकते हैं।
कोर्ट ने डीजीसीए के उस अनुरोध को अनुमति देने से इन्कार कर दिया, जिसमें पहले कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार, ब्रीथ एनिलाइजर टेस्ट (BAT) किया जाता था। यानी कि बिना किसी डॉक्टर और किसी अन्य पैरामेडिकल कर्मी के रेपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) किया जाता था, और फिर स्टाफ ड्यूटी पर जाता था।
अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, रेपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य रहेगा क्योंकि ‘‘अगर ऐसी जांच नहीं की जाती है तो जोखिम अधिक होगा और डॉक्टर या नर्स में से कोई भी संक्रमित हो सकता है।
