EVM को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, उपेंद्र नाथ ने दिल्ली हाईकोर्ट में उठाई थी ये मांग
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगा चुका है। उपेंद्र नाथ दलाई ने ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने इस संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगा दी है और हाईकोर्ट भी इस संबंध में कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।
ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ उपेंद्र नाथ दलाई ने याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से केवल मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।