तब्लीगी जमात मामले में 70 भारतीयों को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, FIR रद
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में तब्लीगी जमात कार्यक्रम में विदेशियों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ 16 प्राथमिकी रद्द कर दीं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने याचिका पर यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र रद किए जाते हैं विस्तृत आदेश का इंतजार है। आरोपितों पर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2020 में काेराना महामारी के दौरान तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ हुई 16 प्राथमिकी को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने 16 प्राथमिकी को चुनौती देने वाली 70 भारतीयों की याचिका पर गुरुवार को आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र रद किए जाते हैं। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
70 भारतीयों को आरोपित बनाने वाली कुल 16 प्राथमिकियों को अदालत में चुनौती दी गई थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान तब्लीगी जमात से जुड़े 190 से अधिक विदेशियों को पनाह दी थी।
आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम के विभिन्न प्रविधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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